कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार के प्रायोजित और सहायता प्राप्त स्कूलों में नियुक्त 36,000 प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करने का शुक्रवार को फैसला सुनाया था, क्योंकि उनकी नियुक्ति तय प्रक्रिया का अनुपालन किए बिना की गई थी. बनर्जी ने राज्य सचिवालय में संवाददाताओं से कहा, ‘‘नौकरी गंवाने वाले इन 36,000 (शिक्षकों) के परिवार हमसे अनुरोध कर रहे हैं. मुझे बहुत बुरा लगता है. हमने खंडपीठ का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया है.’’
from Latest News देश News18 हिंदी https://ift.tt/igQGBKu