दिल्ली के निजी स्कूल (Private School) के शिक्षकों और कर्मचारियों (Teachers and Employees) के लिए अच्छी खबर है. दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि अगर निजी स्कूल किसी शिक्षक या कर्मचारी को अनुशासनहीनता (Indiscipline) के आरोप में निलंबित (Suspends) करता है तो दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय से मंजूरी लेनी होगी.
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