Meghalaya News: कानून मंत्री जेम्स पीके संगमा ने बताया कि राज्य न्यायिक सेवा नियमों में संशोधन के तहत उम्मीदवारों के लिए मेघालय की दो प्रमुख भाषाओं खासी या गारो भाषा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य किया गया है.
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