Bulli Bai : एक महिला पत्रकार ने पुलिस को बताया है कि कुछ अज्ञात लोगों का समूह उन्हें निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है. उनकी छवि बिगाड़ रहा है. इसी आधार पर दक्षिण-पूर्व दिल्ली के साइबर पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड विधान (IPC) की धारा 509 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना) तहत एफआईआर दर्ज की गई. केंद्रीय सूचना-प्रौद्योगिकी (आईटी) मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ‘बुली बाई’ (Bully Bai) ऐप बनाने वाले को भी प्रतिबंधित (Block) भी कर दिया गया है.
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Bully Bai मोबाइल ऐप के खिलाफ FIR, IT मंत्री ने बताया- App बनाने वाले को भी किया गया बैन
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January 02, 2022