Personal Data Protection Bill: विधेयक में भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है, जो कानून तोड़ने पर 15 करोड़ या कंपनी के विश्वव्यापी टर्नओवर का 4 फीसद (इनमें से जो ज्यादा है) होगा. हालांकि विधेयक में सरकार और उससे जुड़ी एजेंसियों को व्यापक छूट दिए जाने का भी प्रावधान किया गया है, जिसे लेकर जेपीसी में विपक्ष के सदस्यों ने सवाल खड़ा किया है.
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