अदालत (Court) ने कहा कि आरोपियों को गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत दोषी नहीं ठहराया जा सकता. अठवालाइंस पुलिस ने इन 127 लोगों को 28 दिसंबर 2001 को गिरफ्तार किया गया था.from Latest News देश News18 हिंदी https://ift.tt/2MSpqlE
अदालत (Court) ने कहा कि आरोपियों को गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत दोषी नहीं ठहराया जा सकता. अठवालाइंस पुलिस ने इन 127 लोगों को 28 दिसंबर 2001 को गिरफ्तार किया गया था.