New GST registration: केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने पिछले हफ्ते जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए आधार ऑथेंटिकेशन को अधिसूचित किया था, जो 21 अगस्त 2020 से लागू है. अधिसूचना के मुताबिक यदि व्यवसाय आधार संख्या नहीं देते हैं तो उनके भौतिक सत्यापन के बाद ही उन्हें जीएसटी पंजीकरण दिया जाएगा.from Latest News देश News18 हिंदी https://ift.tt/2YvVw9A